उपार्जन केंद्रों में अनुपस्थित प्रभारी प्रबंधकों और ऑपरेटर को अंतिम चेतावनी पत्र जारी

छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, ESMA लागू

महासमुंद। जिले में आज समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है । राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी केदो में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था की गई है, प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के कुल 182 केदो में से 48 प्रभारी प्रबंधक ही उपस्थित हुए ,इसी तरह 56 कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित हुए ।

शेष अनुपस्थित प्रभारी प्रबंधक 134 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर 126 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह द्वारा अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया है एवं आदेश के तहत ड्यूटी में उपस्थित होने कहा गया है। अन्यथा कारवाई किए जाने पर वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

ज्ञात है कि राज्य में 15 नवंबर, 2025 से 31 जनवरी 2026 अर्थात खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया गया है।

छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, एस्मा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, धान खरीदी कार्य में संलग्न कर्मचारियों द्वारा कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त है।

कलेक्टर विनय लंगेह ने जिले में धान खरीदी में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम,के अंतर्गत पालन के निर्देश दिए है।

 उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अधिनियम का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत नोटिस जारी किया गया है।
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